अब होम आइसोलेट हो सकेंगे कोरोना संक्रमित मरीज़,इन नियमों का करना होगा पालन

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उत्तराखंड में होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। 
 स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने होम आइसोलेशन को लेकर तय नियमों के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब होम आइसोलेशन में कोई भी रोगी घर पर रह सकेगा, लेकिन रोगी का तय नियमों के लिहाज से पात्र होना जरूरी है। यानि होम आइसोलेशन के लिए बनाए गए नियमों का रोगी को पालन करना जरूरी होगा। 
इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो वो अपने घर पर ही आइसोलेट हो सकता है। बशर्ते रोगी को शासन के दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। 
 जिस घर में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिला, 10 साल से कम आयु के बच्चे या अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज रह रहे हैं, उन घरों में संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
आइसोलेशन की अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति का संबंधित चिकित्सालय से संपर्क बनाए रखना होम आइसोलेशन के लिए जरूरी होगा. ऐसे रोगी के निवास पर खुद को आइसोलेट करने और परिजनों को क्वारंटाइन करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उसके घर में रोगी के लिए एक शौचालय अटैच कमरा और देखभाल करने वाले के लिए अलग से एक शौचालय अटैच कमरा होना जरूरी है।  होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
जिला स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी ओर से गठित टीम होम आइसोलेशन की व्यवस्था का निरीक्षण करेगी। जिसके बाद ही संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन पर भेजा जाएगा।

 

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