पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री निशंक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ये है पूरा मामला

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सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगलों के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कथित रूप से किराए का भुगतान ना करने के मामले में निशंक के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। 
न्यायमूर्ति आर.एफ.नरीमन के नेतृत्व में एक पीठ ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से दायर याचिका पर अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी।उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल तीन मई को राज्य के मुख्यमंत्रियों को पद छोड़ने के बाद से, वे जितने भी समय सरकारी आवास में रहे, उस अवधि का बाजार दर से किराया देने का आदेश दिया था।
बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में 2001 से सभी सरकारी आदेशों को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया था।अदालत ने राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदान की जाने वाली बिजली, पानी, पेट्रोल, तेल, जैसी सुविधाओं के लिए देय और भुगतान की जाने वाली पूरी राशि का राज्य सरकार द्वारा आदेश की तारीख से चार महीने के अंदर हिसाब किताब करने का निर्देश दिया था।

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