दुष्कर्म मामला - बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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दुष्कर्म मामले में फंसे बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ की मुश्किल भी जा रही है। ज्वालापुर विधायक राठौड़ को नैनीताल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 जुलाई तक मामले में शपथ पत्र पेश करते हुए जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी । 
 राठौड़ ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं दी है। 
 विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ महिला की ओर से दुराचार करने को लेकर दो जुलाई 2021 में थाना बहादराबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, वो सभी गलत हैं। वे पुलिस जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।विधायक सुरेश राठौड़  ने कोर्ट को बताया कि 2020 में उन्होंने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद महिला को पति समेत दो अन्य साथियों को भी जेल भेज दिया था। लेकिन पिछले साल कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद निजली अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया था। विधायक सुरेश राठौड़ का आरोप है कि महिला ने बदले की भावना से उनके खिलाफ दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।  

 

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