कुम्भ कोरोना फर्जीवाड़ा- मैक्स कॉरपोरेट को बड़ी राहत

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हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना जांच केस में हाईकोर्ट से मैक्स कॉरपोरेट को बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मैक्स कॉरपोरेट की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही घोटाले की जांच में सहयोग करने के आदेश देते हुए
मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के अधिकारियों को 25 जून को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि कोरोना घोटाला चर्चाओं में आने के बाद हरिद्वार के सीएमओ ने मैक्स कॉरपोरेट, चंदानी लैब के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। कोतवाली पुलिस ने मैक्स कॉरपोरेट समेत चंदानी व नलवा लैब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 188, 120B, 269 व 270 व आपदा अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सीएमओ के द्वारा हरिद्वार कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

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