यहां लागू हुई धारा 144, जानिए वजह-

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नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध और समर्थन में होने वाली रैलियों, जुलूस, प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जो रविवार को शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसकी समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है।

सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए।  इस दौरान शहर में किसी तरह का भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा नहीं हो सकेगी।

 सीएए के विरोध में भीम आर्मी ने रविवार कोपुल जटवाड़ा ज्वालापुर से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकालने का एलान किया था। वहीं बजरंग दल औरविश्व हिंदू परिषद की ओर से अधिनियम के समर्थन में  पूर्वाह्न 11 बजे ऋषिकुल मैदान से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकालने की घोषणा की जा चुकी है। हिंदू जागरण मंच ने भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कैंपस से चंद्राचार्य तक समर्थन में रैली निकालने की घोषणा की थी।

 सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल के मुताबिक धारा 144  रविवार शाम पांच बजे तक लागू रहेगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है। अराजक तत्वों को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर फोर्स की तैनाती की है.

उधर, एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, किसी भी तरह की अफवाहों में न आने की अपील की। सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त चौकसी बरतते हुए पुलिस बल तैनात की गई है.

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